इंटरनेट डेस्क। कर्नाटक में गोहत्या के खिलाफ कानून आज यानि सोमवार से लागू हो गया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश के लागू होने से प्रदेश में गायों की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लग सकेगा। वहीं, राज्य में स्लाटर हाउसेज (बूचड़खानों) का संचालन जारी रहेगा और भैंसों के मांस के उपभोग पर प्रतिबंध नहीं होगा।

कर्नाटक में गोहत्या के खिलाफ लागू कानून के खिलाफ जाना बहुत महंगा पड़ सकता है। अध्यादेश में गोधन की हत्या करने पर तीन से सात साल की सजा और 50 हजार से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोबारा अपराध करने पर सात साल की सजा और एक लाख से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में, राज्य के राज्यपाल वजुभाई वाला ने कर्नाटक में वध-संरक्षण और मवेशी संरक्षण विधेयक -2020 को मंजूरी दी थी, जिसे राज्य विधानसभा में 9 दिसंबर 2020 को पारित किया गया था। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अध्यादेश का उद्देश्य राज्य में वध और गोवंश के संरक्षण के लिए व्यापक कानून प्रदान करना है।