इंटरनेट डेस्क।पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज सोमवार को एक अनोखे मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि19 साल के लड़केऔर 21 साल की लड़की को एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार है।हाईकोर्ट ने कहा कि कहा कि क्योंकि लड़का वयस्क हो चुका है इसलिए उसे इस आधार पर साथ रहने की अनुमति से वंचित नहीं किया जा सकता।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उच्च न्यायालय मेंइस मामले की सुनवाई करते हुए एकल पीठ के न्यायाधीशअरुण कुमार त्यागी ने कहा कि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता बालिग होने के कारण लिव-इन-रिलेशनशिप में एक साथ रहने के हकदार हैं।

याचिकाकर्ता ने लड़की वालों के परिवार से अपनी जान को खतरा भी बताया है। उसने इस संबंध में मोहाली पुलिस में आवेदन दर्ज कर सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की थी।