कोरोना बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की हैं. कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करने की बात कही है. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगी.