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Rajasthan Corona New Guideline : राजस्थान में कोरोना संकट गहराया..! राज्य सरकार ने लॉकडाउन कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाया, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच कोई भी सड़क पर दिखा तो होगा कोरोना टेस्ट, पॉजिटिव आए तो क्वारंटाइन
Media Beat
English - May 01, 2021 04:39News Homepage Download Apple Podcasts Google Podcasts Overcast Castro Pocket Casts RSS feed
इंटरनेट डेस्क।राजस्थानमें कोरोना संक्रमण भयावहता का सबसे डरावना रूप दिखा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राजस्थान सरकार ने शुक्रवार देर रात कोरोना गाइडलाइन में बदलाव करते हुए कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं आंशिक लॉकडाउन के तहत पहले से ज्यादा सख्ती बरती गई है। इसमें दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यदि कोई बिना जरूरी काम के सड़क पर दिखाई देता है तो उसका मौके पर ही कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।
तभी जाकर हम प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के संकल्प में कामयाब हो पाएंगे।
बढ़ते हुए संक्रमण के कारण यह अत्यधिक सतर्कता बनाए रखने का समय है। इसके लिए महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़े की सख्ती से पालना कराएं।
राजस्थान सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार, अब तीन मई से सभी ऑफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजारों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। सिर्फ मेडिकल नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी।राज्य सरकार ने शादियों को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। शादी समारोह को तीन घंटे में निपटाना होगा। वहीं मात्र 31 लोग ही अब शादी समारोह शामिल हो पाएंगे।
नई गाइडलाइन पर एक नजर...
1. 3 मई प्रात: 5 बजे से 17 मई प्रात: 5 बजे तक ;महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा; रहेगा।
2. 7 मई दोपहर 12 बजे से 10 मई प्रात: 5 बजे तक एवं 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रात: 5 बजे तक ;महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।
3. कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है।
4. किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार एवं गुरुवार को प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगी।
5. मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगी। ठेलेे, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रात: 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा।
6. डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रात: 6 से प्रात: 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
-राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। साथ ही, फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
7. समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके।
8. निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी।