इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने आज सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की है।गृह विभाग, राजस्थान की ओर से त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश के अंतर्गत त्यौहारों को देखते हुए छूट का दायरा बढ़ाया है। व्यापारियों को राहत देते हुए दुकानों, मॉल को बंद करने का समय अब रात 10 बजे तक कर दिया गया है। अब दुकानें रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी।

Rajasthan Govt releases revised COVID guidelines; allows religious programmes with an attendance of maximum 200 people (at least partially vaccinated); night curfew to remain in place between 10 pm & 5 am every day pic.twitter.com/LpaOcnn2Xy

— ANI (@ANI) October 11, 2021

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,गृह विभाग की ओर से त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देशों में सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स को अब रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। पहले येरात 8 बजे तक ही बंद हो जाते थे। राज्य सरकार के इस फैसले का राजस्थान व्यापारी संघ ने स्वागत किया है।

गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक समारोह के लिए स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में सूचना अभी भी देनी होगी।धार्मिक कार्यक्रम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किये जा सकेंगे। वैवाहिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट रहेगी।


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